सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 2025 के फैसले (Supreme Court judgment 2025) ने निठारी कांड (Nithari killings) में मोनिंदर पंढेर (Moninder Pandher) और सुरेंद्र कोली (Surinder Koli) को बरी कर दिया है; इस फैसले के बाद निठारी हत्याकांड (Nithari massacre) का रहस्य और गहरा गया है और सीबीआई जांच की विफलता (CBI investigation failure) पर सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया. मृतिका ज्योति के पिता ने इस कोर्ट के आदेश पर दुख जताया.
मौत की सजा रद्द
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई (CBI), उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की अपीलों को खारिज कर दिया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अक्टूबर, 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया था.
मृतका ज्योति के पिता ने क्या कहा ?
मृतका ज्योति के पिता और पीड़ित परिवार के सदस्य झब्बूलाल ने आईएएनएस से कहा की,
“अगर वह दोषी नहीं था, तो उसे इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? जिस पुलिस अधिकारी ने उसे जेल में डाला, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और जिस जज ने यह आदेश दिया, उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए.”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोली और पंढेर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के फैसले में मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था. कोली को 12 मामलों और पंढेर को 2 मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.
क्या है मामला ?
उल्लेखनीय है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे.
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पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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