सीजेआई गवई ने यह टिप्पणी मछलीपट्टनम बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया. दायर याचिका में मछलीपट्टनम के छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय को मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई थी.
हाई कोर्ट ने कहा कि वह मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा कोर्ट स्थानांतरण से वकीलों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन यह कदम वादियों के व्यापक हित में है. हाई कोर्ट ने साफ किया था कि अवनीगड्डा क्षेत्र के लोगों को अब हर तारीख पर लंबी दूरी तय नही करनी पड़ेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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