दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला व उसकी छह वर्षीय भतीजी के साथ अश्लील हरकत करने और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को जेल की सजा सुनाई है और उनपर जुर्माना भी लगाया है.
इस मामले में शिकायतकर्ता व अभियुक्त पड़ोसी है और सभी दिल्ली पुलिस में नौकरी करते है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि तीनों पुलिस में होने के नाते उन्हें कानून के बारे में पता होगा. उनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, फिर भी उन्होंने घटिया हरकत की है.
छेड़छाड़ और अश्लीलता के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
गवाहों के बयान में कहा गया है कि एक अभियुक्त जयदेव पड़ोसी महिला व बच्ची को देखरेख नंगा खड़ा हो जाता था. अन्य अभियुक्त ने भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते थे, और गाली गलौज करते थे.
इस दशा में उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिससे उसका संदेश समाज मे जाए. अदालत ने यह कहते हुए अभियुक्त जयदेव को आईपीसी की धारा व पॉक्सो के तहत दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उन्होंने जयदेव के भाई जयमाल व उसके बेटे सूरज भान को एक साल की सजा सुनाई है, तथा सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने तीनों से कहा है कि वे दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करें.
बता दें कि तीनों को दिल्ली के निचली अदालत ने बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई थी. जिसपर सुनवाई सभी पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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