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केजरीवाल की ‘बरी’ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी, 1 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर पेश नहीं होने के आरोप में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिली थी.

दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर पेश ना होने के मामले में निचली अदालत से केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ईडी की अपील पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी. राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले की जांच कर रही ईडी के समन की तामील नहीं करने के मामले में बरी कर दिया था.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था. लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नही हुए थे. जिसके बाद ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ईडी की शिकायत पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे.

वकील जोहेब हुसैन ने पुनर्विचार याचिका पर आपत्ति जताई

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि इस तरह की मांग को लेकर दायर याचिका पहले खारिज हो चुकी है. दूसरा पुनर्विचार याचिका पर विचार नही किया जा सकता है.

ईडी ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत का पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें: वेदांता ग्रुप लिमिटेड ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को लेकर अडानी समूह के रिजॉल्युशन प्लान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

-भारत एक्सप्रेस



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