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Delhi liquor scam case: केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

Arvind Kejriwal

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल.

Delhi liquor scam case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर पेश ना होने के मामले में निचली अदालत से केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही हैं. राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले की जांच कर रही ईडी के समन की तामील नहीं करने के मामले में बरी कर दिया था.दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था. लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नही हुए थे. जिसके बाद ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ईडी की शिकायत पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे.

ईडी ने याचिका की सुनवाई पर उठाया सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि इस तरह की मांग को लेकर दायर याचिका पहले खारिज हो चुकी है. दूसरा पुनर्विचार याचिका पर विचार नही किया जा सकता है. ईडी ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुंचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत का पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट 2021 के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की अपील पर 6 अप्रैल को सुनाएगा फैसला

-भारत एक्सप्रेस



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