कालियागंज में धारा 144 लागू (फोटो ट्विटर)
Kaliyaganj Case: पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में हिंसा के बाद बाद धारा 144 लगा दी गई है. इसके साथी कालियागंज शहर इंटरनेट सेवाएं पर रोक लगा दी गई है. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रविवार 23 अप्रैल को शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू की गई थी और यह 30 अप्रैल तक जारी रह सकता है. प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि इस बीच वॉयस कॉल, एसएमएस (SMS) और अखबारों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. गौरतलब है कि 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद शहर में हिंसा हुई थी.
वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर (Arun Haldar) ने मृतका के परिजनों से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है. उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय को बचाने का आरोप लगाया.
क्या था मामला ?
कालियागंज में एक लड़की के लापता होने के एक दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. जिसको लेकर मंगलवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया था जब भीड़ ने कालियागंज थाने में आग लगा दी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी गई थी. कई लोगों को हिरासत में लिया गया लेकिन पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए मामला की जानकारी देने से मना कर दिया.
यह भी पढ़ें- ‘असम में अब कोई ट्राइबल उग्रवादी संगठन नहीं’, DNLA और सरकार के बीच शांति समझौते के बाद बोले HM अमित शाह
हिंसा में दो लोगों की हुई मौत
पुलिस ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में लड़की की मौत के बाद हिंसा में घायल हुए एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक की गुरुवार को एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मंगलवार को कालियागंज में हुई हिंसा में मिजानुर रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है
बीजेपी ने आरोप लगाया कि रातभर की छापेमारी के दौरान एक 33 साल के व्यक्ति को पुलिस ने मार डाला, इस आरोप को जिला अधिकारियों ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को इलाके में तैनात किया गया है, जहां फिलहाल स्थिति ”शांतिपूर्ण” है.
– भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.