Bharat Express

UP News: धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानें वजह

धनंजय सिंह की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Dhananjay Singh

पूर्व सांसद धनंजय सिंह

Dhananjay Singh News: चुनावी मौसम के दौरान यूपी में जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. धनंजय सिंह की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. तो वहीं सजा सुनाए जाने के बाद से वह जौनपुर जेल में बंद थे लेकिन शनिवार को ही उनको बरेली जेल में शिफ्ट किया गया. इसी के बाद से इस पर यूपी में लगातार विवाद जारी था. इसी बीच कोर्ट का ये फैसला सामने आया है. धनंजय पर रंगदारी मांगने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट से सजा पर रोक न लगाए जाने के कारण धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की वजह आई सामने…नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी भी चपेट में, मदद को पहुंची सेना, इतनी हुई आर्थिक क्षति

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जमानत दे दी है. हालांकि धनंजय सिंह की तरफ से जमानत के साथ ही हाई कोर्ट में सजा पर भी रोक लगाए जाने की मांग की गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. यही वजह है कि वह इस लोक सभा चुनाव में नहीं उतर पाएंगे. हालांकि कोर्ट का आदेश आने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद धनंजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं. दरअसल, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या इससे अधिक सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है. चूंकि धनंजय सिंह की रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है. इसलिए वह ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

देश में हो रहे हैं लोकसभा चुनाव

बता दें कि देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है. दूसरे चरण का चुनाव जहां 26 अप्रैल को हुआ है तो वहीं पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था. अब तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा. इसके लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read