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अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

Adani Defence
Edited by Uma Sharma

अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की थी. विशाल तिवारी ने अडाणी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को लेकर 5 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी पिछली अर्जी को खारिज कर दिया था. विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में सेबी से अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

नही किया जाएगा किसी भी नई याचिका पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया है कि हिंडनबर्ग मामले में संबंधित किसी भी नई याचिका पर विचार नही किया जाएगा. याचिका को कहा गया था कि सेबी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था, ने पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि जांच की गई है और कुल 24 जांचों में से 22 पूरी हो गई है. याचिका में अडाणी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से की गई जांच में खामियों का भी आरोप लगाया था और सेबी की विश्वसनीयता पर चिंता जताई गई थी.

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याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा था कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत ने अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों को उजागर किया है. उन्होंने कहा था कि आरोपी इतने गंभीर है कि देश के हित में भारतीय एजेंसियों की ओर से भी इस मामले की जांच होनी चाहिए. अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त 2024 को दूसरी रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अडाणी ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट विदेशी फंड में सेबी प्रमुख माधवी पूरी बुच और उनके पति धबल बुच की भी हिस्सेदारी थी. इसके पहले हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 में भी अडाणी ग्रुप पर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी और शेयर कीमतों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे. जिसके बाद विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी.



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