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Chitrakoot Jail Case: चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई कर सकता है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि एएसजी केएम नटराजन मौजूद नहीं है. लिहाजा मामले की सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया है.
जिसका अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि दो मामलों को छोड़कर सभी मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी. उन्हें उम्मीद है कि अगर इन दो मामलों में भी आने वाले समय में जमानत मिल जाती है तो, अब्बास अंसारी को गैंगेस्टर मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. लिहाजा अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार भेज दिया गया था. अब्बास अंसारी पर आरोप है कि वो चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने के मामले में अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई, जिसमें जेल कैंटीन ठेकेदार, निकहत सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दिया था.
इस मामले में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डन के अलावा अन्य को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से कुछ लोग जमानत पर बाहर है. पुलिस ने इस मामले में अब्बास अंसारी, कैंटीन ठेकेदार कर्वी का रहने वाला नवनीत सचना, निकहत के ड्राइवर नियाज अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता फराज खान और खातों में पैसा ट्रांसफर करने वाले वाराणसी के शहबाज आलम खान के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में छापेमारी की और विधायक की पत्नी निकहत अंसारी को मौके से हिरासत में लिया था.
-भारत एक्सप्रेस