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दिल्ली वक्फ बोर्ड केसः कोर्ट का चार्जशीट संज्ञान पर फैसला सुरक्षित

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट संज्ञान मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में ईडी ने 2 दिन पहले ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले को सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 19 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाएगा. चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि अवैध पैसों के जरिए 36 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई. हालांकि लेनदेन के रूप में 13.4 करोड़ ही दिखाए गए थे. मामले में ईडी ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने 8 करोड़ कैश दिया था.

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कोर्ट ने मामले में विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि ईडी ने अक्टूबर 2023 में इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और कुछ लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद एजेंसी ने दावा किया कि आप विधायक ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कर्मचारियों की अवैध भर्ती की थी. इसके जरिए जो धन कमाया था इसे भारत और यूएई में कई जगहों पर निवेश किया गया था.

ईडी ने पेश की थी चार्जशीट

बता दें कि इससे पहले ईडी ने 10 जनवरी को कोर्ट में 5100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में अमानतुल्लाह को छोड़कर उनके 4 अन्य साथी और एक फर्म स्काई पावर को आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट के अनुसार आप विधायक ने अपने साथियों के जरिए संपत्तियां खरीदीं और गलत तरीके से कमाए पैसे को वैध बनाया.

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