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गुजरात HC ने रद्द किया PM मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश, केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, भड़के दिल्ली के सीएम

Arvind Kejriwal: गुजरात हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली के सीएम एक बार फिर पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.

modi vs kejriwal

पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम अरविंद केजरीवाल

Gujarat High Court: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है. सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी. इसे गुजरात हाई कोर्ट ने तुच्छ और भ्रामक याचिका करार देते हुए आप संयोजक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

वहीं गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा, “क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं.”

 

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केजरीवाल ने फिर उठाया पीएम की योग्यता का मुद्दा

गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. गुजरात हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली के सीएम एक बार फिर पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. हाल ही में पीएम मोदी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि वे केवल 12वीं पास हैं.

पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधा था. केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा था, “प्रधानमंत्री कम पढ़े-लिखे हैं और चीजों को ठीक से नहीं समझते हैं, यह चिंताजनक है.” इस दौरान, दिल्ली विधानसभा ने पार्टी विधायक संजीव झा द्वारा पेश प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने पर विचार करने के लिए विधानसभा से संसद को संदेश भेजने की मांग की गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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