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होली पर जबरन रंग लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें कौन सा कानून देता है आपको ‘बुरा न मानो होली है’ से सुरक्षा

Holi 2026: होली के मौके पर बिना सहमति रंग लगाना, छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार करना कानूनन अपराध है. BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

Holi 2026: होली का त्योहार आते ही चारों ओर रंगों और गुलाल का उत्सव छा जाता है. लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोग दूसरों पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं. ‘बुरा ना मानो होली है’ कहकर किसी की इच्छा के खिलाफ रंग लगाना या छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है. आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून होली के दिन भी उतने ही मजबूत हैं.

जबरन रंग लगाना- BNS धारा 74

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसे छूता है, गले लगाता है या जबरदस्ती रंग लगाता है तो यह BNS धारा 74 के तहत अपराध माना जाता है. इस अपराध के लिए एक से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. पहले ऐसे मामलों में IPC धारा 354 लागू होती थी लेकिन अब यह नए कानून के तहत दर्द होता है.

यौन उत्पीड़न- BNS धारा 75

होली के बहाने अश्लील हरकतें करना, बिना सहमति के छुना या अभद्र इशारे करना BNS धारा 75 यानी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है. ऐसे मामलों में आरोपी को 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है.

लज्जा भंग करना- BNS धारा 79

किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से गंदी बातें करना, गलत इशारे करना या अभद्र व्यवहार करना BNS धारा 79 के तहत अपराध है. होली के नाम पर गंदी टिप्पणियां करना या परेशान करने वाले इशारे करना इस धारा में आते हैं. इसके लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.

चोट पहुंचाना- BNS धारा 115 (2)

अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती रंग लगाते समय धक्का देता है, मारता है या केमिकल वाले रंग से चोट पहंचाता है तो यह BNS धारा 115 (2) के तहत अपराध है. इस अपराध के लिए एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

सार्वजनिक उपद्रव- BNS धारा 270

होली के मौके पर सड़कों पर हंगामा करना, पानी-बाल्टी फेंकना, रास्ता रोकना या शोर मचाना BNS धारा 270 के तहत सार्वजनिक उपद्रव माना जाता है. ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है.

महिलाओं के अधिकार और कानून

  • महिलाओं को रंग लगाने से मना करने का पूरा अधिकार है.
  • बिना सहमति के रंग लगाना अपराध है.
  • ‘होली है’ कहकर अपराध से बचा नहीं जा सकता.
  • शिकायत दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई करती है.
  • अपराध की गंभीरता के अनुसार आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है.

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होली का असली मजा तभी है जब सबकी खुशी और सम्मान बरकरार रहे. रंगों का त्योहार किसी की निजता या सुरक्षा पर हमला करने बहाना नहीं बन सकता. कानून साफ कहता है कि आपकी इच्छा के खिलाफ कोई भी हरकत अपराध है और इसके लिए सजा तय है.

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-भारत एक्सप्रेस



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