Bharat Express

मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की IAS अधिकारी रानू साहू की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 सप्ताह में मांगा जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा रानू साहू को भी अंतरिम जमानत दी जाए.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ की आईएएस अधिकारी रानू साहू की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.  मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा रानू साहू को भी अंतरिम जमानत दी जाए.

कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम जमानत का मामला नही है. नियमित जमानत का मामला है.  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसके बाद ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने ईडी के जवाब पर याचिकाकर्ता को नियमित जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दे दिया है.

साहू को पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने रानू साहू समेत छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के यहां छापेमारी की थी. बता दें कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के साथ ही कथित कोयला खनन और शराब घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें उसने कई नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के अलावा आईएएस अधिकारियों सहित कुछ प्रमुख अफसरों को जांच के घेरे में लिया है.

ये भी पढ़ें- अगर बर्खास्तगी का आदेश अवैध है तो काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read