Bharat Express

खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन में NIA, चंडीगढ़ और अमृतसर में जब्त की आतंकी पन्नू की संपत्ति

जुलाई 2020 में, पन्नु को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था. इसके बाद सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 51 ए के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया.

Khalistani Gurpatwant Singh Pannu

Khalistani Gurpatwant Singh Pannu ( फाइल फोटो)

Khalistan: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (SFJ) संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है. चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पन्नू के आवास के बाहर नोटिस भी लगाया गया था. गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापकों में से एक है. इस संगठन से जुड़े लोग खालिस्तान समर्थक हैं. इसके कई सदस्य अमेरिका और कनाडा में सक्रिय हैं.

जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने पन्नू को किया आतंकी घोषित

जुलाई 2020 में, पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था. इसके बाद सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 51 ए के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया. पन्नू भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है और अपने गृह राज्य पंजाब में सिख युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करता रहता है. हाल ही में मारे गए खालिस्तानी समर्थक निज्जर के साथ मिलकर सालों से पन्नू काम करता रहा है. कनाडा से ये लोग पंजाब को धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Women Reservation: मोदी के ‘मास्टर स्ट्रोक’ से बीजेपी की हो सकती है बल्ले-बल्ले! जानिए 150 सीटों पर कैसे होगा फायदा

पंजाब में पन्नू के खिलाफ दर्ज हैं 20 मामले

बता दें कि पंजाब में पन्नू के खिलाफ करीब 20 मामले दर्ज हैं. भारत में आतंकी घोषित पन्नू पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर समेत कई भारतीय नेताओं को बार-बार धमकी दे चुका है. पन्नू अभी कनाडा में रह रहा है. केंद्र ने 10 जुलाई, 2019 की अपनी अधिसूचना में एसएफजे को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था और इस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read