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अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, कथित वक्फ बोर्ड मामले में किया गया था तलब

Amanatullah Khan: याचिका पार आज (सोमवार) सुनवााई की जा सकती है. बता दें कि इससे पहले अमानतुल्ला खान की ओर से ईडी से समन को चुनौती दी गई थी.

Amanatullah Khaan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान.

Amanatullah Khan: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत पर ईडी को नोटिश भेजा है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई. इससे पहले आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में तलब किया था. ईडी के समन को अमानतुल्ला खान ने चुनौती दी थी. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्ला खान को कथिक मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है.

याचिका पार आज सुनवााई की जा सकती है. बता दें कि इससे पहले अमानतुल्ला खान की ओर से ईडी से समन को चुनौती दी गई थी. बीते सात फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बक्फ बोर्ड धनशोधन मामले में ईडी के समन के खिलाफ आम
आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी थी. उस वक्त अमानतुल्लाह खान ने ईडी के समन को चुनौती दी थी. परवर्तन निदेशालय ने उस वक्त आप विधायक को फिजिकली पेश होने के लिए कहा था.

उस वक्त खान के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड धनशोधक मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

क्या है मामला?

आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उसने अपने कार्यकाल में नियम और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी रूप से 32 लोगों की भर्ती की थी. इसके अलावा अमानतुल्लाह खान ने अपने सहयोगियों पर नाम पर संपत्ति अर्जित करने के लिए अवैध भर्तियों का उपयोग किया.

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-भारत एक्सप्रेस



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