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राष्ट्रपति ने AAP नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की दी अनुमति

राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी है. जैन के खिलाफ हवाला कारोबार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है.

Satyendra Jain

आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और दिल्ली के पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने का इजाजत दे दी हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 में कोर्ट में केस चलाने के लिए अनुमित मांगी थी.

गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन (60) के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इस कारण, कोर्ट में केस चलाने की मांग की गई है.

जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है. मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के समय जैन के पास स्वास्थ्य, बिजली समेत कुछ अन्य मंत्रालयों का जिम्मा था. फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

217% अधिक संपत्ति का खुलासा

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया गया था. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि जैन की कथित संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान उनकी ज्ञात आय से 217 प्रतिशत अधिक थी.

फर्जी कंपनियों से 4.8 करोड़ का लेन-देन

ईडी ने पहले कहा था कि जांच में यह पाया गया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और उनके द्वारा संचालित 4 कंपनियों को फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की हवाला की रकम मिली थी. इसके बदले में कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी ट्रांसफर की गई थी.


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-भारत एक्सप्रेस



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