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Shri Krishna Janmabhoomi case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे की मंजूरी दे थी. इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने साफ इनकार कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. लेकिन फिलहाल शीर्ष अदालत ने फिलहाल इससे मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट कहा कहना है कि हमारे सामने मुस्लिम पक्ष की वह याचिका है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है.
कोर्ट में कहा कि इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को की जाएगी. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे.
काशी और मथुरा का विवाद कुछ-कुछ अयोध्या जैसा ही है. दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा में मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनवाईं. 1669 में औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और 1670 में उसने मथुरा में केशवदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया. इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया. मथुरा में विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर यह जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को सौंपने की मांग की जा रही है. कई सालों तक जिला अदालतों में रहा. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में सर्वे कराने की अनुमति दे दी है.
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