पैदल चलने से हो रहा है घुटनों में दर्द? जानिए वॉकिंग का सही तरीका
सौम्या हत्याकांड मामले में 15 साल बाद आया फैसला (फोटो ट्विटर)
Delhi: दिल्ली में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के परिवार को आज इंसाफ मिल गया. दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. इस मामले में सजा का ऐलान होने में करीब 15 साल लग गए. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबिक पांचवे आरोपी को 3 साल की सजा के बाद रिहा कर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा उसका अपराध उम्र कैद श्रेणी में नहीं आता है. इसके साथ ही बाकी के चारों आरोपियों को अलग-अलग मामले में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.
बता दें कि दिल्ली में इंग्लिश चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की हत्या साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. तब वह ऑफिस से नाइट शिफ्ट करके वापस अपने घर लौट रही थीं.
महिला पत्रकार की हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार समेत पांच को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने इन चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल बाद रिहा कर दिया जाएगा. इस मामले में आरोपियों को सजा मिलने में 15 साल का समय लग गया. वहीं इस मामले का खुलासा करने में पुलिस को भी 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया था. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इन आरोपियों को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था, इसके बाद इन्होंने पत्रकार की हत्या की बात कबूली थी.
वहीं एक हिंदी चैनल की खबर के मुताबिक, पत्रकार सौम्य विश्वनाथन की मां ने कोर्ट में फैसले से संतुष्टी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि हमने जो इतने सालों में भुगता है वो दोषियों को भुगतना चाहिए. मैं फैसले से संतुष्ट हूं, खुश नहीं. मैं खुश तब होती जब मेरी बेटी वापस आ जाती. सुनवाई के दौरान भी मृतक की मां ने कहा था कि हम 15 सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहें हैं. मेरी अस्पताल में आईसीयी में भर्ती हैं.
लखनऊ में यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ के पदभार संभालने…
बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की चुनावी तस्वीर लगातार दिलचस्प होती…
Khatu Shyam News: खाटूश्यामजी मंदिर के पट 13 अक्टूबर की रात से 14 अक्टूबर की…
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिसर में प्रदर्शन…
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका…
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और उनके…