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Hemant Soren की अंतरिम रिहाई वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को करेगा सुनवाई, अदालत ने ED से मांगा जवाब

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

jharkhand cm hemant soren

हेमंत सोरेन.

भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ 21 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 2 जून को सरेंडर कर देंगे. ईडी की ओर से पेश एडिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

झारखंड में 20 मई, 25 मई और 1 जून का मतदान बाकी है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ईडी का जवाब आने के बाद ही इस मामले में सुनवाई संभव है. जिसपर सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा. सिब्बल ने कहा था कि केजरीवाल का आदेश मुझे कवर करता है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही है.

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

झारखंड हाईकोर्ट ने 3 मई को हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नही ठहराया जा सकता. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर आदेश को चुनौती दी है. साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की भी मांग की थी.

जमीन घोटाला मामले में बंद हैं हेमंत सोरेन

बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. सोरेन पर जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को प्रमोशन देने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, जानें क्या था मामला

-भारत एक्सप्रेस



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