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इतिहास लिखने जा रहा Uttarakhand, 27 जनवरी से लागू होगा UCC, जानें क्या होंगे बदलाव

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समान अधिकार लाने के साथ ही जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करेगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी.

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड के लिए 27 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है. राज्य में कल से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू जो जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू की जाएगी. यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश होगा.

सीएम ने किया ऐलान

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा किया जा चुका है, जिसमें अधिनियम कार्यान्वयन के लिए नियमों की मंजूरी और उससे जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है. यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था.

“पीएम मोदी के महान यज्ञ में UCC एक भेंट”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समान अधिकार लाने के साथ ही जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करेगा. यूसीसी राज्य द्वारा देश को एक विकसित, संगठित और सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में की गई एक भेंट है.

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उन्होंने कहा, UCC के तहत व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है, जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं.” नए साल के मौके पर सीएम ने कहा था कि हम 2025 में उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिलने को रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं. इसलिए अब यह एक और बड़ी उपलब्धि का वर्ष होने जा रहा है. यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकलकर देश के बाकी हिस्सों में फैलेगी.

क्या होंगे बदलाव?

बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य के नागरिकों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम स्थापित करेगी.नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो. यूसीसी लागू होने के बाद विवाह और लिव-इन- रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

-भारत एक्सप्रेस



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