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AgustaWestland Case: तिहाड़ जेल अधिकारियों ने क्रिश्चियन मिशेल को किसी छूट का हकदार मानने से किया इनकार

AgustaWestland Case: तिहाड़ जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल किसी भी छूट का हकदार नहीं है, क्योंकि वह दोषी नहीं ठहराया गया है.

AgustaWestland scam, Christian Michel

क्रिश्चयन मिशेल जेम्स

AgustaWestland Case: तिहाड़ जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स कोई भी छूट पाने का हकदार नहीं है. क्योंकि उसे अब तक दोषी नहीं करार दिया गया है. जेल अधीक्षक ने यह बात राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल से कही.

अधीक्षक ने न्यायाधीश को यह भी बताया कि जेम्स की हिरासत के दौरान कोई सजा दर्ज नहीं की गई थी. कारावास के दौरान उसका आचरण संतोषजनक था. न्यायाधीश ने फिर जेम्स की सजा में छह महीने की कटौती के मुद्दे पर रिपोर्ट भी मांगी है. ब्रिटिश नागरिक जेम्स को 4 दिसंबर, 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जहां उसे चार महीने हिरासत में रखा गया था.

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. वह जांच के दायरे में आने वाले तीन कथित बिचौलियों में से एक है. अन्य दो गुइडो हैश्के और कालरे गेरोसा हैं.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के हेलीकॉप्टर सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपए) का अनुमानित नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामलों की जांच में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस 



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