

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. साल 2019 में द्वारका में पोस्टर और होर्डिंग लगाने में सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है. अदालत ने द्वारका साउथ पुलिस को 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने और 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
केजरीवाल के साथ पूर्व विधायक और पार्षद भी आरोपी
इस मामले में पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं. 2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया.
सितंबर 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था. हालांकि, सत्र न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और पुनर्विचार के लिए मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट को वापस भेज दिया. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी.
यह मामला शिवा कुमार सक्सेना द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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