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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को यातायात प्रबंधन योजनाओं में पूरा सहयोग देने का दिया निर्देश, पढ़ें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.

Delhi Highcourt on traffic management

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में नगर निगम या स्थानीय निकायों को अपना पूरा सहयोग दे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि  जहां भी ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है और निकाय/स्थानीय प्राधिकरण स्थानीय पुलिस या स्थानीय यातायात पुलिस से कोई सहयोग या सुरक्षा मांगता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी यातायात प्रबंधन योजनाओं को लागू करने में सहयोग देने को कहा है.

कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार से इसपर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. अदालत ने यह निर्देश दिल्ली में अव्यवस्थित पार्किंग के मुद्दे को उजागर करने वाले अमल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. दिल्ली नगर निगम ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि उसने 17 साइटों के लिए पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं बनाई है. उसमें से दो को लागू भी किया जा रहा है.

एनडीएमसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह अपने क्षेत्रों में आने वाले कुछ साइटों पर पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं की तैयारी शुरू की गई है. उसे जल्दी ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. वही एमसीडी की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि योजना तैयार होने के बाद भी आम जनता के विरोध के कारण पार्किंग स्थलों पर ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन मुश्किल भो जाता है. इसको लेकर यातायातविभाग को संवेदनशील बनाने की जरूरत है. कोर्ट ने एमसीडी की स्थिति रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की शिकायतों के लिए साझा ऐप बनाने का निर्देश

-भारत एक्सप्रेस 



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