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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Delhi High Court, Child Trafficking
Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ईडी ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका का विरोध किया है. कोर्ट 19 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

केजरीवाल ने की फैसले में संशोधन की मांग

केजरीवाल ने अपनी याचिका में सेंशन कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग की है. जिसमें ईडी द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है. केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें ईडी की शिकायत पर उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था.

ईडी ने क्या किया था मजिस्ट्रेट अदालत से अनुरोध

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कथित आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी कई समन की अनदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए. वही दूसरी ओर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक दुर्गेश पाठक, TRS नेता के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 21 नवंबर को सुनवाई करेगा.



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