Bharat Express DD Free Dish

बटला हाउस बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 11 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की थी. कोर्ट अब 11 जून को सुनवाई करेगा.

Delhi HC

दिल्ली हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली के बटला हाउस बुलडोजर कार्रवाई को रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट 11 जून को सुनवाई करेगा. यह याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से दाखिल की गई है.  जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस करिया की अवकाशकालीन बेंच के समक्ष वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस करिया ने कुछ आदेश पारित किए हैं. जिसपर कोर्ट ने कहा कि मामले को किसी अन्य अवकाशकालीन पीठ के सामने रखा जाए. क्योंकि जस्टिस करिया वर्तमान पीठ का हिस्सा है. जिन्होंने यह आदेश पहले पारित किया है. वही सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि यह एक जनहित याचिका है.

अमानतुल्लाह खान ने लगाई थी याचिका

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी. वही डीडीए के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि खान इस मामले में पीड़ित पक्ष नही है, वो सिर्फ विधायक है. कोर्ट अंतरिम रोक कि मांग को खारिज करें, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संरक्षण की मांग को खारिज कर चुका है.

कोर्ट ने कहा कि 11 जून को कोर्ट विचार करेगा कि क्या दायर याचिका पर वो सुनवाई कर सकता है या नहीं. याचिका में कहा गया है कि  बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर करीब 50 से 60 साल पुरानी बस्ती है. जिसपर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है.

डीडीए ने बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर अपना दावा ठोका था और मामला डीडीए का दावा है कि खसरा नंबर 279 का जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का है और इस पर अवैध तरीके से घर बने हैं. डीडीए द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि सभी मकान 11 जून 2025 तक खाली कर दे, नही तो उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. जबकि वहां के निवासियों का कहना है कि वह पिछले 50 सालों से वहां रह रहे है और अचानक डीडीए ने अपना दावा थोक दिया है.

ये भी पढ़ें: CBI ने बाल यौन शोषण और CSAM मामले में मिजोरम के लालरामपाना को किया गिरफ्तार

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read