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मकोका मामले में AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 अप्रैल को तय की. पुलिस ने जमानत का विरोध किया, जबकि बालियान के वकील ने उनके खिलाफ सबूत न होने की दलील दी.

NARESH BALYAN

विधायक नरेश बालियान. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन ने बालियान की याचिका को जस्टिस रविंद्र डुडेजा के समक्ष स्थानांतरित कर दिया जो सांसदों व विधायकों के मामलों को देखते हैं.

मकोका मामले में बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इस दिन एक निचली अदालत ने उन्हें कथित जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी थी. बालियान के वकील एमएस खान ने कोर्ट से कहा कि पूर्व विधायक लगभग चार महीने से हिरासत में हैं. इसलिए मामले की सुनवाई जल्द की जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. मामला पूरी तरह से मनगढंत है. वकील ने कहा कि प्राथमिकी में बालियान का नाम तक नहीं है. बालियान ने खुद अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की तरह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंतण्रअधिनियम (मकोका) के तहत भी किसी आरोपी को जमानत देने पर रोक है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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