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दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित 40 आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Sisodiya and Kejriwal

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 30 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

जस्टिस मनोज ओहरी ने ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सभी 40 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसे शराब नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को अविश्वसनीय दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया था.

निचली अदालत ने ईडी की दलील सुनने के बाद आरोपियों को डिजिटल रिकॉर्ड के प्रति, चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज और उपकरण मुहैया कराने का आदेश दिया था. हालांकि ईडी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार दस्तावेज जांच के इस चरण में सिर्फ दस्तावेजों की एक सूची दी जानी चाहिए ना कि सभी दस्तावेज.

सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था. ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत का पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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