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लैंड फॉर जॉब केस: सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

Rouse Avenue Court

प्रतीकात्मक फोटो

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल चार्जशीट में संलग्न दस्तावेजों की परीक्षण के लिए कोर्ट ने वकील को समय दे दिया है. मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि चार्जशीट के साथ 11000 के आसपास दस्तावेज संलग्न है. जिसकी परीक्षण के लिए कम से कम 3 सप्ताह का और समय चाहिए. इस मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत सात आरोपितों को जमानत दी थी.

ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू यादव और तेजस्वी यादव आरोपी

कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 7 मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 18 सितंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है. ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेलमंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है. ईडी ने 100 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है.

चार्जशीट के साथ 96 दस्तावेज भी दिए गए हैं. इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेन्द्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी और संजय राय का भी नाम शामिल है. इस मामले में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दिया है. वहीं, सीबीआई ने हाल ही में कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 30 और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है. सीबीआई ने कहा था कि फिलहाल एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी भी मंजूरी नहीं. इससे पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी थी.

सीबीआई की अंतिम चार्जशीट में 78 लोग आरोपी

सीबीआई द्वारा दायर अंतिम चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक 38 कैंडिडेट्स है इसके अलावे कुछ अधिकारी शामिल है. सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमे भोला यादव को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके है और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे.



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