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मथुरा विवाद: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई आज

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute: हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है. इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है.

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित है. यह सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में की जाएगी.

हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है. इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है. मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है.

कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया था निर्देश

मस्जिद पक्ष ने मूल वाद संख्या 17/2023, जिसे प्रतिनिधि वाद के रूप में नामित किया गया है, उसके साथ आगे की कार्रवाई जारी रखने की प्रार्थना की है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हिंदू पक्ष को निर्देश दिया था.

लंबे समय से चला आ रहा है विवाद

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था. उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है.

मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक वैधता का करता है दावा

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है. इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं. वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर लगा रखी है रोक

मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है. ऐसे में तबतक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल आपत्ति के एक ही बात पर सुनवाई होनी चाहिए उसे पर भी अधिवक्ता महत्व अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे. उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की है. इस पर भी आज सुनवाई होगी.

इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट में अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सीधे कर रहा है. कोर्ट ने पहले ही कई याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई शुरू की है, ताकि मामले को जल्दी सुलझाया जा सके.

– भारत एक्सप्रेस



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