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सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एम. के फैजी को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अध्यक्ष एम. के. फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ यह फैसला सुनाया.

SDPI President MK Faizi got relief from Delhi High Court,
Edited by Vaibhav Gupta

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एम. के फैजी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. फैजी को पिछले साल मार्च में आईजीआई एयरपोर्ट से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था.

12 ठिकानों पर छापेमारी

ईडी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने एसडीपीआई के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, चेन्नई, झारखंड में पाकुड़, केरल में एसडीपीआई मुख्यालय, त्रिवंतपुरम, मलप्पुरम, कोलकाता, आंधप्रदेश में नांदयाल, की गई थी.

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार

फैजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के दौरान जुटाए गए काफी महत्वपूर्ण सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर फैजी को गिरफ्तार किया गया था.

निर्वाचन आयोग ने SDPI को किया पंजीकृत

पीएफआई की राजनीतिक शाखा माने जाने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 2018-19 से 11 करोड़ रुपये से अधिक नकव चंदा मिला है. दिल्ली में एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में एसडीपीआई का गठन जून 2009 में किया गया था. अप्रैल 2010 में निर्वाचन आयोग के पास इसे पंजीकृत कराया गया. बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में पीएफआई व उससे संबंधित कई अन्य संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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