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गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ की ठगी, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

पटियाला हाउस कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी.

Patiala House Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

पटियाला हाउस कोर्ट  ने गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. हरदीप कौर ने आरोपी अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता व कथितआरोपी को जमानत देने के मूड में नही है.

इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर अपराध को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी. शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये का बड़ा टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था और शिकायतकर्ता से नकद और आरटीजीएस के जरिये 3.9 करोड़ रुपए ले लिया.

आरोपी जमानत के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं और इसके लिए कड़ीं सजा की जरूरत है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की यह चिंता सही हो सकती है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है. नैयर पर आरोप है कि उसने 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने के नाम पर नकद एवं आरटीजीएस के जरिए 3.90 करोड़ रुपए लिए थे.

न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं. इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है.

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-भारत एक्सप्रेस



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