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कश्मीरी गेट बस गैंगरेप और प्ले स्कूल कांड पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार: दिल्ली-यूपी पुलिस से मांगी जाए स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली-यूपी में 16 साल की छात्रा से बस में गैंगरेप और प्ले स्कूल में 3 साल की बच्ची से उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. RJD सांसद ने CJI से स्टेटस रिपोर्ट मांगने की अपील की.

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Edited by Vaibhav Gupta

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नाबालिगों के साथ हुई दरिंदगी और उत्पीड़न की घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है. अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को एक लेटर पिटीशन भेजकर इन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है.

पत्र में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वह दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और दोनों राज्यों की पुलिस से जांच व कार्रवाई पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब करे.

स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप

राजधानी के कश्मीरी गेट इलाके में चलती स्लीपर बस के भीतर 16 साल की एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता यूपी के मैनपुरी की रहने वाली है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है.

घर वालों से अनबन होने के बाद वह बिना बताए नोएडा के सेक्टर 63 में अपने रिश्तेदार के घर आ रही थी. इसी दौरान रास्ते में बस के भीतर हैवानियत को अंजाम दिया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

3 साल की मासूम से दरिंदगी

दूसरी घटना यमुनापार के मौजपुर इलाके की है, जहां एक प्राइवेट प्ले स्कूल में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगा है. मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और प्रशासन ने बिना मान्यता चल रहे इस स्कूल को तुरंत सील कर दिया.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह स्कूल गैर-कानूनी तरीके से चल रहा था और दोषियों के खिलाफ राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

एक तरफ चलती बस में गैंगरेप और दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल में मासूम बच्ची से हैवानियत, इन दोनों घटनाओं ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खढञा कर दिया है. RJD सांसद ने याचिका में कहा है कि ऐसे मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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-भारत एक्सप्रेस



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