Bharat Express DD Free Dish

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार टी. पी. नंदकुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Kerala Journalist Case: महिला राजनेता के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पत्रकार टी. पी. नंदकुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

Karkardooma Court of Delhi

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट

Kerala Journalist Case: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार टी. पी. नंदकुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट छह सप्ताह बाद याचिका पर अगली सुनवाई करेगा. नंदकुमार पर महिला राजनेता का निशाना बनाते हुए एक वीडियो प्रकाशित किया था.

कोर्ट ने कहा कि यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत और बॉन्ड भरने पर रिहा किया जाएगा, जिसकी शर्ते जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होंगी. साथ ही याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था.

नंदकुमार पर आरोप है कि उन्होंने क्राइम ऑनलाइन चैनल पर एक प्रमुख राजनेता को निशाना बनाते हुए एक वीडियो प्रकाशित किया था. अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस वीडियो में अपमानजनक, यौन संकेतक और धमकी भरे बयान थे, जो पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुचाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से थे.

नंदकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 (1)(iv) (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 79 (डराने-धमकाने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने का इरादा), धारा 351 (1)(2) ( इलेक्ट्रिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

इसके अलावे सूचना प्रौधौगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है. केरल हाई कोर्ट ने 9 जून 2025 को सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. जिसके खिलाफ नंदकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट संदीप कुमार को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

-भारत एक्स्प्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read