Udaipur Files movie: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स (Udaipur Files movie) पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा है. कोर्ट 24 जुलाई को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिल्म में 6 कट्स लगाए गए है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की कॉपी देने को कहा है.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति का किया गठन
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के सुझाव के बाद 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था. केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में फिल्म में इस्तेमाल की गई इश्लाम विरोधी डायलॉग्स और आपत्तिजनक सिन हटाने का सुझाव दिया गया है. कमेटी ने सुझाव दिया है कि फिल्म के।डिस्क्लेमर को बदला जाए. इसके साथ ही वॉयस ओवर जोड़ने को कहा है. यह भी सुझाव दिया गया है कि सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली पगड़ी का जो एआई वर्जन इस्तेमाल किया गया है, उसमें बदलाव करें. जमीयत-उलेमा-ए- हिंद की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा रखा है.
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क्या है फिल्म की कहानी? (Udaipur Files movie)
उदयपुर राजस्थान के एक 40 वर्षीय दर्जी कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने हत्या कर दी थी. हत्यारो ने हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था और यह भी बताया था कि गला रेतने का मकसद क्या है? कन्हैया लाल का सिर्फ इतना दोष था कि उन्होंने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादास्पद बयान का समर्थन एक व्हाट्सएप ग्रुप में किया था.
8 वर्षीय बच्चे ने गलती से फॉरवर्ड किया था पोस्ट
जबकि जांच में पता चला कि वह पोस्ट उनके 8 वर्षीय बच्चे ने गलती से फॉरवर्ड कर दिया था. बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 2022 में ट्रेलर कन्हैयालाल की हत्या पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 11 जुलाई को सिनेमाघरों में आने को तैयार है. जमात-ए-इस्लामी समेत कई मुस्लिम संगठन फिल्म पर बैन लगाने की लगातार मांग कर रहे है. इसको लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक को व्यापन दे चुके है.
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