
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना में स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारी को अगली सुनवाई तक कार्य मुक्त नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने वायुसेना के महिला अधिकारी अनिता भट्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही अगली सुनवाई तक कार्य मुक्त नही करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ किया टैग
कोर्ट ने याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल महिला वायुसेना अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 13 साल की सेवा के बाद उन्हें जबरन रिटायर किया जा रहा था, उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा है.
इन अधिकारियों ने संकट के समय बेहतरीन काम किया- कोर्ट
पिछली सुनवाई में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन अधिकारियों ने संकट के समय बेहतरीन काम किया है. हमारी सेना ने जिस तरह का समन्वय दिखाया है, वह सराहनीय है. इसलिए हम हमेशा उन्हें सलाम करते हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें सेवा से न हटाया जाए. कोर्ट ने भारतीय वायुसेना को एक पेशेवर बल बताया था और कहा था कि सेवा में अनिश्चितता ऐसे अधिकारियों के लिए सही नहीं है.
कोर्ट ने कही ये बात
सशस्त्र बलों को सभी पात्र एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन में शामिल करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, विशेष रूप से उन महिला अधिकारियों को जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है. नीतियों में सशस्त्र बलों की बदलती जनसांख्यिकी और लैंगिक गतिशीलता को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को भर्ती के बाद कठिन जीवन का सामना करना पड़ता है और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.
विंग कमांडर निकिता पांडेय के सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
बता दें कि इससे पहले विंग कमांडर निकिता पांडेय के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वह भारतीय वायुसेना की एक कुशल और अनुभवी अधिकारी है, जिन्होंने 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से वायुसेना में प्रवेश किया था. एक प्रशिक्षित फाइटर कंट्रोलर के रूप में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे रणनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है.
-भारत एक्सप्रेस
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