सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एंड कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा फैसला आया है. जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. इससे साफ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा आयोजित होगा. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से 17 परीक्षार्थियों ने दायर की थी.
यूजीसी नेट से तारीख टकराव का दिया हवाला
याचिका में कहा गया था कि यूजीसी-नेट (25 जून 29 जून 2025) से तारीख टकराव के चलते परीक्षा की तारीख को पुनर्निर्धारित किया जाए. जिसका विरोध करते हुए राजस्थान सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले ही 23 जून 2025 को एक प्रेस नोट जारी कर तीन विषयों की परीक्षाओं की तिथियों को पुननिर्धारित कर दिया गया है, जिनमें यूजीसी नेट से टकराव था.
सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अब इसको लेकर कोई टकराव नही रह गया है. जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों जिरह के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया है. राज्य ने यह भी कहा कि तर्क दिया कि यह भर्ती परीक्षा 2200 से अधिक खाली पड़े पदों को भरने के लिए अत्यंत आवश्यक है. यह राजस्थान के 21 शहरों में 904 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यार्थी शामिल हो रहे है. किसी प्रकार का व्यवधान न केवल इस परीक्षा को प्रभावित करेगा बल्कि आरपीएससी की 35 अन्य आगामी परीक्षाओं में भी देरी होगी.
उम्मीदवारों से ज्यादा आरोपी: कोर्ट की तीखी टिप्पणी
वही कोर्ट ने राजस्थान परीक्षा से.संबंधित अन्य मामले में एक आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्थान में उम्मीदवारों से ज्यादा आरोपी है. जस्टिस के वी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने जमानत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. आरपीएससी से जुड़ी अनियमितताओं से संबंधित मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. जिसमें से एक याचिका आरोपी की जमानत याचिका थी. जबकि दूसरी याचिका परीक्षा टालने की मांग की गई थी.
ये भी पढ़ें: Surf Excel को बदनाम करना पड़ा महंगा, घड़ी डिटर्जेंट के विज्ञापन पर कोर्ट ने किया बड़ा फैसला
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

