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मोहम्मद शमी को HC से झटका, एक्स वाइफ को हर महीना देने होंगे 4 लाख रुपये

कोलकाता हाईकोर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी को कुल 4 लाख रुपये प्रति माह मेंटीनेंस देने का आदेश दिया है.

mohammad shami

Mohammad Shami Case: भारतीय क्रिकेटर टीम के दिग्गज खिलाड़ी और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है.

कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी से उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये का मेंटीनेंस देने का आदेश दिया है.

क्या बोली हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वे हर महीना अपनी एक्स वाइफ को 1.5 लाख और अपनी नाबालिग बेटी को 2.5 लाख रुपये का मेंटीनेंस देंगे.

यानि शमी को हर महीना 4 लाख रुपये का मेंटीनेंस अपनी पत्नी और बेटी को देना होगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, Mohammad Shami और उनकी पत्नी हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल 2014 को हुआ था. शादी के करीब एक साल बाद शमी की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया.

जब शमी की बेटी पैदा हुई तो उसके बाद पता चला कि उनकी पत्नी हसीन जहां पहले से शादी-शुदा थी और उस शादी से उनके 2 बच्चे भी थे.

वहीं मोहम्मद शमी की पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालो पर मार-पीट के आरोप लगाए. जिसके बाद साल 2018 से इस मामले पर सुनवाई चलती आ रही है.

हालांकि इस केस में पहले भी कई बार फैसला सुनाया जा चुका है लेकिन क्रिकेटर की पत्नी को हर बार मेंटीनेंस की रकम कम लगी और वो ज्यादा पैसों की मांग करती रहीं.

अब कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को आदेश दिया है कि वो हर महीना अपनी पत्नी और बेटी को 4 लाख रुपये मेंटीनेंस देंगे.


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-भारत एक्सप्रेस



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