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Arvind Kejriwal

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश हुए.

दिल्ली के बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा 2019 में दायर याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को आरोपित बनाया गया था.

Delhi Excise Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही एक अन्य याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी.

हाल ही दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 15 अगस्त के दिन झंडारोहण की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जगह इस बार झंडारोहण मंत्री आतिशी करेंगी.

यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. हालांकि इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है. कोर्ट ने केस चलाने की मंजूरी लेने के लिए यह समय दिया है.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार भी लगाई है.

दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को मनीष सिसोदिया ने कहा कि यदि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे.

मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं. उनको दिल्ली शराब नीति केस में बेल मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए कहा कि उनको हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा.