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Abbas Ansari

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए.

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि एएसजी केएम नटराजन मौजूद नहीं है.

कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है.

Chitrakoot Jail Incident: चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा.जिसमें उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद फातिहा या विशेष प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा.

Abbas Ansari:अब्बास हथियार लाइसेंस मामले में उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद हैं. पिता मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी.

Abbas Ansari Arms Case: मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

UP News: मुख्तार के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि विकास कंस्ट्रक्शन और उसके जरिए हुए लेन-देन का उनसे कोई सौदा नही था, यह भी दावा किया गया कि ED यह साबित नहीं कर पाई कि मुख्तार को विकास कंस्ट्रक्शन से कोई प्रॉफिट हुआ है