Bharat Express

Arvind Kejriwal

दिल्ली हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि संदीप पाठक मुलाकात के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर कानून के अनुसार संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा.

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की है वो जनवरी के थे. लेकिन 25 जून को गिरफ्तार किया गया. सीबीआई के पास कोई नया सबूत नही था.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) को और पावरफुल बना दिया गया है. उनकी अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया है. इस नए आदेश के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिल सकता है.

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश हुए.

दिल्ली के बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा 2019 में दायर याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को आरोपित बनाया गया था.

Delhi Excise Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही एक अन्य याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी.

हाल ही दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 15 अगस्त के दिन झंडारोहण की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जगह इस बार झंडारोहण मंत्री आतिशी करेंगी.

यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. हालांकि इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.