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Arvind Kejriwal

Aldermen in MCD: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीएमसी एक्ट के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अधिकार है. वह मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर सकते हैं.

सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल एवं पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के तहत जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. मई के अंत में जमानत मिलने के बाद जून में उन्हें फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. अब उन्होंने वकीलों के जरिए मीटिंग की अनुमति मांगी है.

इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया है.

तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि AAP प्रमुख होने के नाते उन्हें कोई विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती.

CBI के वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) डीपी सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को तय करना है कि कब गिरफ्तार करना है और कब नही. यह एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है. अरविंद केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त है.

आतिशी ने कहा कि फर्जी गिरफ्तारी के बाद जेल में सही सुपरविजन नहीं मिलने से कई बार रात में सोते हुए अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक 50 के नीचे पहुंचा.

हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.