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Delhi riots 2020

दिल्ली 2020 दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में कथित मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली पुलिस ने इस जमानत का कड़ा विरोध किया है. कोर्ट इस मामले में जल्द ही या फिर आगामी 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा 2020 मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट 4 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए राहत की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत देने के साथ यह मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है.

Umar Khalid Interim Bail Granted: यूएपीए (UAPA) के तहत जेल में बंद उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. खालिद ने मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए कोर्ट से राहत मांगी थी.

2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर 19 या 20 मई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा. कपिल सिब्बल ने 'ओपन कोर्ट' सुनवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने दंगे में खालिद की रणनीतिक भूमिका और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि हुसैन की हर्निया सर्जरी सुनिश्चित की जाए.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर 9 और 10 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ कर रही है.