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Waqf Act

सूत्रों ने बताया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के अधिकार को सीमित करना है.