प्रतीकात्मक तस्वीर
Farmers Monthly Pension: मालूम हो कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं मुहैया करा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाकेंद्र सरकार पीएम किसान योजना के माध्यम से हर साल 6,000 रुपये की निवेश सहायता प्रदान कर रही है. इस के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना(किसान क्रेडिट कार्ड योजना) भी केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कृषि ऋण दे रही है. किसानों के लिए हर महीने पेंशन देने की योजना भी है. योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है. इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है. और इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कौन पात्र है? कौन शामिल हो सकता है? जानिए क्या हैं योजना के नियम और शर्तें.
पीएम किसान मानधन योजना के लाभ
इस योजना की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नाम से की गई थी. राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,कर्मचारी भविष्य निधि केंद्र सरकार ने यह पेंशन योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है जो अपने बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं. इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये और सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी. जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम का खेत है, वे इस पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान शामिल हो सकता है.
किसान मासिक योगदान
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकित किसानों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रीमियम का भुगतान करना होता है. यह प्रीमियम किसानों की उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होता है. उदाहरण के लिए, यदि आप 18 वर्ष की आयु में शामिल होते हैं, तो आपको 55 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा, यदि आप 30 वर्ष की आयु में शामिल होते हैं, तो आपको 110 रुपये का प्रीमियम देना होगा, और यदि आप 40 वर्ष की आयु में शामिल होते हैं , आपको 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा. किसानों को 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
केंद्र सरकार 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन देती है. यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति, पत्नी शेष प्रीमियम का भुगतान करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. पेंशनभोगी किसान की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी.