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Union Budget 2023 Agniveer: अग्निवीरों को मोदी सरकार का तोहफा, इतनी राशि पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

Union Budget 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है, जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स से छूट हासिल होगी। अग्निवीर को इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम दोनों में यह टैक्स छूट हासिल होगी

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Union Budget 2023 Agniveer: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया था जिसके अनुसार, अब “अग्निपथ” योजना के तहत भर्ती किए गए ‘अग्निवारों’ को टैक्स में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने केंद्रीय बजट भाषण 2023 के दौरान कहा कि अग्निवीर कॉर्पस फंड से ‘अग्निवर्स’ को भुगतान कर-मुक्त करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री ने कहा कि उनके या केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर के सेवा कोष खाते में किए गए योगदान की गणना उनके कुल योग से करने का प्रस्ताव किया गया है.

निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इससे अग्निवीरों को टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं. अग्निवीर का शुरुआती वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, जो चार साल के अंत तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा. केंद्र सरकार इसमें से 70 प्रतिशत सैनिक के खाते में डालेगी लेकिन 30 प्रतिशत बचत के रूप में अपने पास रखेगी और उतनी ही राशि सरकार सेवा कोष (अग्नीवीर कॉर्पस फंड) में भी रखेगी. 4 साल बाद अग्निवीर को 10-12 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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कौशल विकास योजना 4.0

वित्त मंत्री ने देश के लाखों युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 समेत युवाओं के लिए अन्य योजनाओं की भी घोषणा की. कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में कम से कम 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

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इन संस्थानों को भी मिलेगी छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि किसी निकाय, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट या कमीशन (जो कंपनी नहीं है) को मिलने वाली आय को भी टैक्स छूट के दायरे में लाया जाएगा. बशर्ते कि संस्था की स्थापना किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत की गई हो. साथ ही, उन्हें आवास की आवश्यकता को पूरा करने या शहरों, कस्बों, सड़कों के विकास या सुधार के लिए स्थापित किया गया है.



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