
राहुल गांधी. (फाइल फोटो)

Veer Savarkar Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने उनकी समन रद्द करने और जुर्माना हटाने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी बरकरार रखा है.
राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. इस बयान पर लखनऊ निवासी नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने के इरादे से दिया गया था.
कोर्ट की कार्रवाई और अगला कदम
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बावजूद राहत नहीं मिली, जिससे राहुल गांधी के कानूनी मामलों की जटिलता बढ़ गई है.
राहुल पर मानहानि के कई मामले
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी मानहानि के मामले में कोर्ट का सामना कर रहे हैं. फरवरी 2024 में वे सुल्तानपुर कोर्ट में भी पेश हुए थे, जहां अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर केस दर्ज था.
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