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तटरक्षक बल को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई.

मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई.

भारत में वैवाहिक दुष्कर्म की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई, जिसमें केंद्र और राज्यों के रुख पर फैसला होना है. (PC: भारत एक्सप्रेस)

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को स्थायी कमीशन नही देने पर भारतीय तटरक्षक बल को कड़ी फटकार लगाई है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऑफिसर प्रियंका त्यागी, जिन्होंने 14 साल तक सेवा की और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम संरक्षण के तहत काम करती रही, उन्हें नई पॉलिसी के तहत विचार किया जाना चाहिए. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. नई पॉलिसी में योग्य शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स को परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए विकल्प दिया गया है.

दरअसल भारतीय तटरक्षक बल में शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के आधार पर नियुक्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मुद्दा लंबे समय से लंबित है. महिला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद स्थायी नियुक्ति का समान अवसर नहीं दिया जा रहा है.

प्रियंका त्यागी की पात्रता पर नई नीति के तहत विचार

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को नई नीति के बारे में भी बताया गया. इस नीति के तहत पात्र शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए विकल्प दिया गया है. अदालत ने निर्देश दिया कि प्रियंका त्यागी की पात्रता और मामले पर इसी नई नीति के तहत विचार किया जाए.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कहा आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए वरना हम आदेश जारी करेंगे. याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी ने खुद को कोस्ट गार्ड के ऑल विमेन क्रू का सदस्य बताया है, जो तटरक्षक बेड़े पर डोमिनर विमानों की देखभाल के लिए तैनात किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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