यूपी सरकार अतीक-अशरफ हत्याकांड में मामले SC में सौंपी रिपोर्ट (फाइल फोटो)
Atiq Ashraf Murder Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिक पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सख्त सवाल पूछे हैं. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उठाए गए कदमों पर एक-एक स्थिति की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये हैं.
इसके अलावा न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में पुलिस के साथ हुई उस मुठभेड़ के संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है. जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया था और एक शूटर मारा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल ?
अतीक-अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि अतीक-अशरफ को सीधे एंबुलेंस से अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया. इस सवाल के जवाब में कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हमने मामले की जांच किए जाने को लेकर SIT बनाई है और हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में आयोग गठित कर मामले की जांच की जा रही है. इस पर याचिकाकर्ता ने बीच में टोकते हुए कहा कि मैं 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की जांच की भी मांग कर रहा हूं.
कोर्ट ने असद के एनकाउंटर की भी मांगी है रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटी) के दल ने असद को 13 अप्रैल को एक मुठभेड़ में मार गिराया था. इसके दो दिन बाद अतीक अहमद तथा अशरफ की मीडियाकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हत्या उस वक्त की गयी थी जब दोनों को पुलिस की सुरक्षा में स्वास्थ्य जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था. उच्चतम न्यायालय वकील विशाल तिवारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 पुलिस मुठभेड़ों की जांच करने का अनुरोध किया गया है.