Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने रिमांड अर्जी पर जिरह के दौरान कहा कि मौजूदा महिला सांसद को विभव कुमार ने बुरी तरह से पीटा.

न्यायमूर्ति ने आयोग के इस बयान को रिकार्ड में शामिल किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने और किसी भी राहत के लिए दबाव नहीं डाला है. इस दशा में वर्तमान याचिका का उपरोक्त शतरे के अनुसार निस्तारण किया जाता है.

ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और कृत्रिम मेधा (एआई) चैटबॉट प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली कारोबारी इकाइयां उनकी विशेषताओं का दोहन और दुरुपयोग करके अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं.

ईडी ने 200 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है. बता दें कि पहली बार किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है.

13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना सामने आई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

याचिका में कहा गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्च’ नाम की डॉक्यूमेंट्री ने देश की छवि को खराब किया है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय न्यायापालिका के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी व सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया.

शिकायत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम विरोधी प्रचार किया और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया।

मामले की जांच सीबीआई ने की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर संभाली थी।

द्वारका कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने इस तरह से आरोपी बनाने को लेकर दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है और संबंधित डीसीपी से यह बताने को कहा है कि किस आधार पर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया.