Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ ने 5 दिनों तक इस मसले पर सुनवाई की, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलीलें रखी गई.

कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका दुष्प्रचार के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. हमें भी राजनीतिक झगड़ों में घसीटा जा रहा है.

दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि ‘सेक्सटार्शन‘ एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा है, जो निजता का गंभीर उल्लंघन है. वह न केवल व्यक्तिगत गरिमा को कम करता है, बल्कि उसमें खुलेपन की तस्वीरें एवं क्षेत्राधिकार की वजह से कानून प्रवर्तकों के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करता है

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए.

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है. आप इससे इंकार नही कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत अर्जी का विरोध किया था। सीबीआई के वकील ने कहा था कि उन्हें जमानत नही दिया जाना चाहिए।